UP Motor Vehicle Act Update For Boys-Girls Under 18 Years Of Age
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बच्चों को बाइक-स्कूटी या कार देने पर रोक; वाहन मालिक को होगी 3 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना लगेगा, रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड होगा

UP Motor Vehicle Act Update For For Boys-Girls Under 18 Years Of Age

UP Motor Vehicle Act Update For Boys-Girls Under 18 Years Of Age

UP Motor Vehicle Act: उत्तर प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्ती की गई है। यूपी में नाबालिगों की ड्राइविंग पूरी तरह से बैन कर दी गई है। यानि 18 साल से कम उम्र और लाइसेंस न रखने वाले बच्चों को बाइक-स्कूटी या कार देने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इसके पश्चात भी अगर बच्चे बाइक-स्कूटी या कार चलाने निकलते हैं तो ऐसे में फिर वाहन संरक्षक अथवा मालिक पर भारी गाज गिरेगी। उक्त वाहन मालिक को 3 साल जेल की सजा होगी और उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

इसके अलावा वाहन का रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। साथ ही उक्त बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र के बाद ही बन पाएगा। यह सख्ती इसलिए की जा रही है क्योंकि नाबालिग लड़के-लड़कियां वाहन लेकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं और फिर हादसे कर डालते हैं। आंकड़ों के अनुसार, सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में 12 से 18 साल के 40% लड़के-लड़कियां शामिल हैं।

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